आयकर से संबंधीत कुछ सवाल जवाब वर्ष: 2018-19 भाग-1 पढ़ना है तो यह पढ़े|
सवाल- श्रीमती. सीमा पवन जायसवाल- मुम्बई से जानना चाहती है, की अगर मेरी कंपनी के मालिक ने मेरा ज्यादा टैक्स [TDS] काट लिया है, तो क्या मुझे वह वापस मिल सकता है, या नहीं और अगर मिल सकता है तो कैसे?
जवाब- हाँ बिलकुल आपका ज्यादा कटा हुआ TDS यानी टैक्स आपको रिफंड हो सकता है, उसके लिए आपको www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाईट पर जाकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा और जिस किसी भी बैंक में आपको आपका रिफंड चाहिए उस बैंक का नाम खाता क्रमांक और आय एफ सी कोड आपको पहले भरना होगा यह सब प्रकिया होने के बाद आपको आपका रिफंड 1 से 2 महीने में ब्याज सहित आपके खाते में जमा हो जाएगा | इसलिए कभी भी ज्यादा टैक्स कट जाने पर घबराये नहीं|
सवाल- श्री.राकेश बंसल- पटियाला से जानना चाहते है, की मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और मैं उनका [Legal heir] कानूनी उत्तराधिकारी हूँ, तो क्या मै अपने पिताजी का आयकर रिटर्न ई-फाइल कर सकता हूँ अथवा नहीं?
जवाब- हाँ एक मृत व्यक्ती का कानूनी उत्तराधिकारी [Legal heir] उसका आयकर रिटर्न ई फाईल कर सकता है और यह सब कैसे करना है, इसके बारे में मैंने एक Youtube पर विडियो बना रखा है| इस लिंक पर क्लिक करके आप यह विडियो देखकर अपने पिताजी का आयकर रिटर्न ई-फाइल कर सकते| Youtube Link:- How to filing income tax for a deceased person/legal heirs of a deceased person [Hindi/Urdu]
सवाल:- श्री.प्रमोदकुमार उपाध्याय जी जानना चाहते है, की मेरे पास बैंक ऑफ़ इंडिया का इन्टरनेट बैंकिंग है और उसमे आयकर की ई फाइलिंग की सुविधा दी गई है तो अगर मैं www.incometaxindiaefiling.gov.in से न लॉग इन करके सीधे बैंक के लॉग इन से अपना आयकर ई फाइलिंग कर दूं तो क्या यह वैध माना जाएगा?
जवाब:- जी हाँ बिलकुल आप अपने बैंक ऑफ़ इंडिया के इन्टरनेट बैंकिंग से अपना आयकर ई फाइलिंग कर सकते है और साथ-साथ अपना फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके यह विडियो देखकर अपना Income Tax E Filling कर सकते है, और यह बिलकुल वैध है| Youtube Link:- 26AS-Download Income Tax 26AS Form on BOI Internet Banking Login [Urdu/Hindi]
सवाल:- श्री. संजयकुमार दीनदयाल श्रीवास्तव यह जानना चाहते है की मै एक विद्यालय में काम करता हूँ और मैं अपने स्कूल का TDS Return स्वयं फाईल करता हूँ लेकिन मुझे प्रती तिमाही पर NSDL कार्यालय मे जाकर 24Q की FVU फाइल अपलोड करवानी पड़ती है और जिसके लिए मुझे लम्बी कतार का सामना करना पड़ता है, तो क्या आप ऐसी कोई सुविधा बता सकते है की यह FVU फाइल मै घर बैठे ही अपलोड कर सकू?
जवाब:- जी हाँ बिलकुल आप घर बैठे ही अपनी 24Q की FVU फाइल अपलोड कर सकते है, जिसके लिए आपको अपने विद्यालय का पैन क्रमांक और Tan क्रमांक www.incometaxindiaefiling.gov.in ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा और यह सब प्रोसेस करने के बाद आप आधार OTP के जरिए अथवा DSC के जरिये अपनी FVU फाइल अपलोड कर सकते है| विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके यह विडियो देखकर अपनी FVU फाइल मै घर बैठे ही अपलोड कर लीजिये वो भी बिलकुल मुफ्त| Youtube Link:- TDS Statement Upload 24Q/26Q/27Q/27EQ-How To Upload Online TDS Return FVU File Free Of Cost [Hindi]
सवाल:- मैं एक सरकारी विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ मैंने पिछले वर्ष एक Patpedhi संस्था से गृहकर्ज लिया था तो क्या मै उस पत संस्था से लिये गए गृहकर्ज की Interest और Principal Amount का लाभ अपने आयकर में ले सकता हूँ अथवा नहीं?
जवाब:- नहीं- आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो और अगर आपको उस गृहकर्ज का लाभ लेना है, तो Housing Loan Statement पर यह जरुर छपा होना चाहिए की “STATEMENT FOR CLAIMING DEDUCTIONS UNDER SECTIONS 24 (b) & 80C(2) (xviii) OF THE INCOME TAX ACT, 1961” की आपको किस धारा में यह लाभ मिल सकता है, और अगर आपके HSG Loan Statement पर यह नहीं लिखा है तो आप गृहकर्ज के Interest और Principal Amount का लाभ नही ले सकते हो|
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Income Tax Calculator Software FY: 2017-18.
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