
Budget Update 2019:-
1 फरवरी 2019 को, वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संसद में अंतरिम बजट 2019 को पेश किया। बजट 2019 में, आयकर स्लैब और दरों के स्लैब के संबंध में निम्नलिखित कर प्रावधानों की घोषणा की गई है|
1- कर योग्य वार्षिक आय रु. 5 लाख तक पर कोई कर नहीं ।
Rebate u/s 87A की सीमा को Rs.3.5 लाख से बढ़ाकर Rs.5 लाख कर दिया गया है।
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Tax relief meaning:- धारा 87A एक RESIDENT INDIVIDUAL को टैक्स भुगतान पर छूट प्रदान करता है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय रु.5,00,000 तक है, तो उसे रु. 12500 का लाभ होगा या कर की राशि जो भी कम हो। यदि आप छूट की सीमा तक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं|
तो छूट का लाभ लेने के बाद, कर राशि के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। छूट की पूरी राशि का लाभ उठाने के लिए, रिटर्न फाइलर की कुल कर योग्य आय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 5,00,000 रुपये तक होगी, आकलन वर्ष 2020-21.
2- वेतनभोगी वर्ग और पेंशनरों के लिए मानक कटौती [ Standard Deduction] 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई।
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