
सवाल:- मैं अपने मां और पिताजी के साथ रहता हूं,और मुझे मेरे पगार में HRA मिलता है तो क्या मैं अपने मां और पिताजी को किराया देकर उसका उल्लेख अपने आयकर में करके कर [Tax] कटौती में लाभ ले सकता हूं अथवा नही ?
जवाब:- बिल्कुल ले सकते है– परंतु इसके लिए आपको आपने मां और पिताजी के साथ एक भाडे करारनामा [Rent agreement] करना होगा। और इसके साथ ही हर माह आपको अपने मां और पिताजी को किराया देकर उनसे रसीद लेनी होगी। लेकिन एक बात और आपके मां और पिताजी को इस बात का गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना होगा कि वो अपना आयकर रिटर्न भरते समय उस रिटर्न में आपसे प्राप्त किराये का उल्लेख अपनी आय [Income] में जरूर दर्शाए l
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