
सवाल:- मैं संदीप के त्रिपाठी – महाराष्ट्र से जानना चाहता हूँ की मैंने अपनी पत्नी के साथ Joint Housing Loan लिया है, तो क्या हम दोनों उस जॉइंट होम लोन पर Tax का लाभ ले सकते हैं, अथवा नहीं कृपया सलाह दे?
जवाब:-तो आपको बता दूं की जी हाँ आप दोनों पति पत्नी उस Joint लिए गए Housing Loan पर अपने टैक्स में कटौती का लाभ ले सकते हैं|अगर आपके होम लोन के ब्याज की रकम 4 लाख है, तो आप और आपकी पत्नी दोनों ही बैंक को अदा किये गए ब्याज के भुगतान के लिए रुपये 2-2 लाख का Tax Benefit अपने टैक्स का कैलकुलेशन करते समय ले सकते हैं|और अगर आपके मूल धन की रकम ३ लाख रुपये है तो उस मूल धन के भुगतान के लिए भी 1,50,000 -1,50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट अपने टैक्स का कैलकुलेशन करते समय ले सकते हैं|
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लेकिन ऐसा करने से पहले आपको बस एक बात का ध्यान रखना होगा की घर का रजिस्ट्रेशन करते समय उस रजिस्ट्रेशन पेपर पर आप दोनों पति पत्नी का नाम होना अनिवार्य है| तभी आपको Joint Housing Loan पर टैक्स का लाभ मिलेगा अथवा नहीं|
यह सभी लाभ लेने के लिए आप जहाँ पर काम करते है, वहां के मालिक को आपको एक लेटर देना होगा की हमारे होम लोन के ब्याज और मूल धन की रकम में से इतने का लाभ मुझे लेना है और बाकी बची हुयी रकम का लाभ मेरे Co-Borrower लेंगे और साथ में आप अपना होम लोन का स्टेटमेंट जोड़ना ना भूले|
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