
आज इस ब्लॉग के माध्यम से हम आयकर में Tuition Fees पर मिलने वाले कटौती के लाभ के बारे में जानेंगे l
जैसे की अगर कोई करदाता अपने बच्चो की फीस का भुगतान School,College अथवा University में करता है तो उसे फीस के किये गये भुगतान का संपूर्ण लाभ न मिलकर उसे सिर्फ भरे गये फीस में से केवल Tuition Fees का ही लाभ आयकर में मिलता है l न की डेवलपमेंट फीस, दान , निजी कोचिंग सेंटर, हॉस्टल खर्च, पुस्तकालय शुल्क इत्यादी और यह प्रत्येक करदाता के लिये केवल 2 बच्चो तक सीमित रहती है l [उदा:- अगर करदाता के पास 3 बच्चे है तो उसे तीनो बच्चो की भरी गई Tuition Fees का लाभ न मिलकर केवल 2 ही बच्चो पर मिलेगा ]
[ दि: 02/12/2015 से यह कटौती प्री-नर्सरी, प्ले स्कूल और नर्सरी क्लास के लिये भी धारा 80C के तहत मान्य होगी – [ Read-Circular No. 20/2015 Dated 02/12/2015 ]
उदा:- 1
श्री. के.पी.जाधव जी को कुल 3 बच्चे है,उसमे से हर एक बच्चे की फीस रु.40,000 है तो उन तीनो बच्चो का कुल शुल्क मिलाकर रु.1,20,000 होता है,तो ऐसी स्थती में उसे अपने आयकर की गणना करते समय केवल 2 बच्चो के ही भुगतान किये गये Tutuion Fees पर ही कटौती का लाभ मिलेगा उदाहरण के तौर पर र.80,000 का लाभ l और अगर बच्चे की Mother भी Tax Payer है तो वह तिसरे बच्चे पर भुगतान किये गये Tutuion Fees पर कटौती का लाभ ले सकती है l [ यह शुल्क 1,50,000 से अधिक न हो Financial Year 2017-18] पहला बच्चा रु. 40,000 [इसका लाभ पिता ले सकता है ]दुसरा बच्चा रु. 40,000 [इसका लाभ पिता ले सकता है ]तिसरा बच्चा रु. 40,000 [माता करदाता होने की स्थिती में इसका लाभ माता ले सकती है ]
उदा:- 2
श्री. एन.के.पांडेय जी को केवल एक ही बच्चा है और उसके महाविद्यालय की Tuition Fees कुल रु. 1,20,000 है तो भुगतान किये गये संपूर्ण Tuition Fees का लाभ आयकर की गणना करते समय धारा 80C में कटौती के लिये पात्र माना जायेगा l [यह शुल्क 1,50,000 से अधिक न हो Financial Year 2017-18]
उदा:- 3
यह कटौती अधिकतम 2 बच्चों के लिए उपलब्ध है और अधिकतम 4 बच्चों पर भी कटौती का दावा किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक माता-पिता द्वारा 2,लेकिन माता-पिता दोनो करदाता होने की स्थिती में [ विस्तार पूर्वक – अगर 4 बच्चे है तो 2 बच्चो के Tutuion Fees का लाभ पिता [Father] ले और 2 बच्चो के Tuition Fees का लाभ माता [Mother] ले सकती है l [ प्रत्येक करदाता केवल 2 बच्चो पर ही भुगतान किये गये Tutuion Fees का लाभ लेने का दावा कटौती के लिये सकता है ]
उदा:-4
यह उदाहरण,उदा.क्रमांक-3 से संबंधीत है l हालांकि अगर बच्चे के दोनों माता-पिता करदाता है तो उनके लिए चार बच्चों के लिए कर कटौती का दावा करना संभव हो सकता है।प्रत्येक पर 2 बच्चे [ पिता-2 बच्चे पर और माता-2 बच्चे पर ]
Tutuion Fees के लिए भुगतान की गई गैर-पात्रता की सूची निम्न है:-
1- इन सभी के लिये भुगतान किये गये शुल्क आयकर की गणना करते समय धारा 80C में कटौती के लिये अपात्र माना जायेगा l उदा:- डेवलपमेंट फीस, दान , निजी कोचिंग सेंटर, हॉस्टल खर्च, पुस्तकालय शुल्क या इसी तरह के भुगतान किये गये अन्य शुल्क l
2- भुगतान किए गए अंशकालिक पाठ्यक्रमों के लिए यह कटौती उपलब्ध नहीं है।
3- देरी से भरी गई स्कूल की फीस भी इस कटौती के लिए पात्र नहीं मानी जायेगी ।
4- भारत के बाहर स्थित विदेशी विश्वविद्यालय [Foreign University] के लिए भुगतान किया गया शुल्क भी धारा 80C में कटौती के लिए पात्र नही माना जायेगा ।
5- स्वयं, पति या पत्नी, भाई या बहन, पिता या मां या किसी अन्य रिश्तेदार के लिए भुगतान कि गई स्कूल फीस धारा 80C के तहत कटौती के लिए मान्य नहीं है।
मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट को जो हमारे मोहल्ले में चलता है उसको दान दिया है ₹40000 इस राशि को कौन से कॉल में दिखा सकता हूं मैं मैं सरकारी टीचर हूं ट्रस्ट में दी गई राशि को कौन से कॉलम में दिखा सकता हूं क्या मुझे इनकम टैक्स में इसका फायदा हो सकता है
जी हां आपने दान में दी हुई राशी का लाभ आप इनकम टैक्स सेक्शन 80G के कॉलम में ले सकते है बशर्ते की आपने जिस किसी भी संस्था को यह रकम दान में दी गई है वह संस्था IT 80G के तहत Ragistered होनी चाहिए आप तभी दान की राशी का लाभ ले सकते है |
और उस संस्था से यह भी पूछ लीजिये की इस राशी का लाभ मै 100% ले सकता हूँ या 50%
Income Tax efiling Return [ITR-1]/ How to File Income tax Return ITR-1/incometaxindiaefiling [Hindi]- https://youtu.be/ll3zSkgL73A