आपको बाता दु की आप में से कई करदाता ऐसे है की जिनको आयकर अधिनियम, 1961 के तहत धारा 80TTA के बारे में जानकारी नहीं है जो कि वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से शुरू की गई थी। धारा 80TTA आपकी आय के बचत खातों पर प्राप्त बचत से 10,000 रुपये की कटौती प्रदान करता है।
सवाल:- धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा कौन कर सकता है ?
जवाब:- धारा 80TTA की कटौती व्यक्तिगत करदाताओं और HUF पर ही लागू है। यह लाभ एक फर्म, व्यक्तियों का एक संगठन के लिए लागू या उपलब्ध नहीं है।
सवाल:- कटौती का दावा करने के लिए पात्र कौन सी संस्था का बचत खाता होना चाहिए ?
जवाब:- निम्न में से किसी भी संस्था के साथ खातों को सहेजना योग्य होगा उदा:-
1] बैंक या बैंकिंग कंपनी.
2] सहकारी सोसायटी बैंकिंग कारोबार को जारी रखने में लगे हुए हैं और निर्दिष्ट के अनुसार.
3] पोस्ट ऑफिस बचत खाता.
आवश्यक दस्तावेज़:-
आपके बचत खाते के बैंक विवरणों की मदद से आप अपनी ब्याज आय और ऐसी आय पर कर कटौती की गणना करने में आपको मदद मिल सकती हैं। [Bank Statement]
तो आपको बाता दु की यह कैसे काम करता है ?
आपके बचत खाते या FD पर जमा ब्याज हमेशा “अन्य स्रोतों से आय” शीर्षक के तहत कर योग्य है। कटौती का दावा करने के लिए, आपको पहले अपनी कुल आय में ब्याज से प्राप्त आय शामिल करना होगा और फिर धारा 80TTA के तहत कटौती का दावा करना होगा।
उदाहरण के लिए, यदि आपने अपने बचत बैंक खाते से 18,000 रुपये का ब्याज आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको केवल 8,000 रुपये (18,000-10,000) पर टैक्स देना होगा , इस प्रकार आप 10,000 रुपये का उपयोग कर 80TTA के कटौती के रूप में दावा कर सकते है। । लेकीन इस बात पार अवश्य ध्यान दे की अगर आपके सभी बचत खातों से कुल ब्याज आय 8000 रुपये ही प्राप्त हुए है, तो आपको सभी पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है और पूरी राशि का धारा 80TTA में घटाया जाएगा। [ उदा:- घाटाने वाली राशी रु.8000/- है न की रु.10000/- मैने की कई बार देखा है की रु.6000 की आय पर भी कुछ लोग रु.10000 की कटौती दर्शा देते है पर यह बिल्कुल नियम के विरुध्द है कृपया ऐसा कभी न करे ]
सवाल:- क्या आयकर की धारा 80TTA FD [Fixed Deposite] ब्याज पर लागू है या नही ?
जवाब:- बिल्कुल नहीं ……. यह कटौती आपके FD- Time Deposit या Term Deposit पर प्राप्त ब्याज पर लागू नहीं है। Term Deposit का मतलब है की एक निश्चित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त जमा और पूर्वनिर्धारित नियत अवधि की समाप्ति के बाद ही वापस लिया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर यदि आप 365 दिन का FD करते हैं 60000 रुपये 8%, ब्याज दर पर तो आपकी पूरी ब्याज आय रु.4800 (60000 * 8%) आपके लागू कर स्लैब के अनुसार कर के अधीन होगा। आप रुपये की कटौती का दावा नहीं कर सकते 4800 – 80TTA उपलब्ध है और आपको इस पर कर का भुगतान करना होगा।
सवाल:- क्या “TDS” का मतलब है की टैक्स का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है ?
जवाब:- आयकर अधिनियम कुछ जमा खातों को ऐसे ब्याज की राशि के लिए किसी भी सीमा के बदले कटौती करने के लिए कोई कर की आवश्यकता नहीं होती है। आपके बचत खाता ब्याज पर कोई TDS नहीं है। FD के संबंध में, बैंक केवल तभी कटौती करते हैं जब आपकी कुल ब्याज आय 10000 हजार रुपये से अधिक हो।
किसी भी मामले में, आपको अपने कर स्लैब के अनुसार फिक्स्ड डीपोझीट पर बचत या खाता ब्याज का भुगतान करना होगा। और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आप अपने बचत खाते के हित के संबंध में 10,000 रुपये तक कटौती का दावा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बैंक आपके एफडी ब्याज पर 10 फीसदी कर काट रहा है और आप 20 या 30 फीसदी के उच्च स्लैब के नीचे आते हैं तो आपको शेष टैक्स का भुगतान करना होगा।
सवाल:- अगर मैं कई बचत खातों से ब्याज कमाता हूं, तो क्या मैं उन सभी पर कटौती का दावा कर सकता हूं ?
जवाब:- नही……..व्यक्तिगत बचत खाते पर अलग कर कटौती का कोई प्रावधान नहीं है आप अधिकतम रुपये का दावा कर सकते हैं आपके सभी बचत खातों से जमा ब्याज की कुल राशि पर 10,000 है!
उदाहरण के तौर पर मान लीजिए श्री.अनिल यादव के पास 4 बचत बैंक खाते हैं। उन बचत खातो से निम्नलिखित ब्याज अर्जित/जमा हुई….
उदा: १] बँक-5000 2] बँक-8000 ३] बँक-10000 ४] बँक-3000 तो कुल प्राप्त ब्याज रु.26000
तो उसमे से आपको केवल रु.10000 का लाभ आयकर धारा 80TTA में ले सकते है बाकी 16000 पर आपको कर देना होगा मतलब [26000-10000=16000] यह रु. 16000 आपकी कर योग्य आय बन जाएगी.
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