
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80GGA क्या है? और इसका लाभ कौन-कौन ले सकता है? यह सभी बाते जानने के लिये इस लेख को ध्यान से पढिये l धारा 80GGA ने वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए किए गए दान के लिए कटौती की अनुमति दी है। इस कटौती को सभी करदाताओं को अनुमति दी जाती है, जिनके पास व्यवसाय और व्यवसाय से आय (या हानि) है।भुगतान का तरीका – दान चेक या मसौदे या नकद में किया जा सकता है; हालांकि 10,000 रुपये से अधिक नकद दान की कटौती के रूप में अनुमति नहीं जाती है।
दान या योगदान करने वाली राशि का 100% कटौती के लिए पात्र माना जाता है।
धारा 80GGA के तहत पात्र दान :-
- · वैज्ञानिक शोध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी कॉलेज, विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान, या राशि का भुगतान करने वाले अनुसंधान संघ को भुगतान की गई राशि, सभी को धारा 35 (1) (ii) के तहत निर्धारित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- · एक रिसर्च एसोसिएशन को भुगतान किया गया है जो सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करता है या एक ही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी अन्य संस्था को भुगतान किया जाता है और ये सभी धारा 35(1)(iii) के तहत निर्धारित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत हैं)
- · स्वीकृत एसोसिएशन या कोई संस्था जो कि ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम का कार्य करती है, उसे भुगतान की गई राशि और धारा 35CCA के तहत अनुमोदित है l
- · ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों की प्रशिक्षण देने वाली एक अनुमोदित संस्था या संस्था को भुगतान की गई रक्कम l
- · सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, स्थानीय प्राधिकरण या स्वीकृत Association या वह संस्था जो कि योजना या योजना को धारा 35AC के तहत अनुमोदित करती है, उसे भुगतान की गई राशि ।
- · अधिसूचित ग्रामीण विकास कोष का भुगतान l
- · वनीकरण के लिए अधिसूचित फंड को चुकाई हुई राशि l
- · अधिसूचित राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन निधि को दी गई राशि l
यदि धारा 80GGA के तहत कटौती की अनुमति दी गई है, तो ऐसे व्यय को आय कर अधिनियम के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत नहीं घटाया जाएगा ।
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