
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत किस तरह की विकलांगता या गंभीर विकलांगता पर विचार किया जाता है ?
धारा 80DD के लिए विकलांगता “विकलांग व्यक्तियों को (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995″ के द्वारा Clause (i) of Section 2 के तहत परिभाषित किया गया है साथ ही साथ विकलांग (A), (C) और आत्मकेंद्रित, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम, 1999 के साथ व्यक्ति के कल्याण के लिए नेशनल ट्रस्ट के Section 2 के (H) में उल्लेख है|!
इसलिए इसमें निम्नलिखित विकलांग शामिल हैं:-
1. संज्ञानात्मक या गंभीर मानसिक विकलांग. [Cognitive or severe mental disabilities]
2. कम दृष्टि / कमजोर दृष्टि. [Low vision]
3. दृष्टिहीनता. [Blindness]
4. कोढ / कुष्ठरोग. [Leprosy-cured]
5. कर्ण दोष . [Hearing impairment]
6. गातीयुक्त विकलांगता. [Locomotor disability]
7. मानसिक बीमारी. [Mental illness]
8. आत्मकेंद्रित /स्वलीनता. [Autism]
9. मस्तिष्क पक्षाघात. [Cerebral palsy]
10. या एकाधिक विकलांग. [Or Multiple disabilities]
यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपरोक्त बिमारी में से किसी भी व्यक्ति को 40% से भी कम नहीं होनी चाहिए। जब यह एक या अधिक उल्लिखित बीमारियों या विकलांगों के 80% या उससे अधिक अपंगता को अलग करने की बात आती है, तो….
दावा कटौती के लिए अन्य निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखे :-
1. कौन सा चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जब किसी भी सरकारी अस्पताल से उल्लेखनीय विकलांगों के संबंध में कटौती का दावा करना चाहता है। दस्तावेज़ को निर्भर की विकलांगता और जिस व्यक्ति पर निर्भर हैं उन्हें प्रमाणित करना चाहिए। प्रमाणपत्र को समय-समय पर नवीनीकृत करने की आवश्यकता है।
2. ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी या किसी भी कई विकलांग लोगों से पीड़ित व्यक्तियों को फॉर्म नंबर 10-I भरना अनिवार्य होगा।
3. पहले से उल्लेखित किसी के अलावा 2 प्रारूप भी हैं, जो कि किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों और बाकी विकलांगों से पीड़ित है।
4. व्यक्तियों को भी स्वयं घोषणापत्र पेश करना होगा, और उन पर हस्ताक्षर और प्रमाणित करना होगा जो चिकित्सा उपचार से संबंधित है, जिसमें नर्सिंग, पुनर्वास और साथ ही विकलांगों के प्रशिक्षण भी शामिल हैं।
5. असमर्थ आश्रित व्ययों के लिए वास्तविक रसीदों को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तविक रसीदों को अगर किसी भी बीमा कंपनी जैसे कि एलआईसी, यूटीआई और अन्य लोगों के लिए भुगतान के संबंध में कटौती का दावा करने के मामले में जमा करने की आवश्यकता होती है, विकलांगों के रखरखाव के लिए बीमा योजना या योजनाएं प्राप्त करने के लिए।
विकलांग आश्रित के लिए आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट कहां प्राप्त कर सकते हैं ?
आयकर कानूनों के अनुसार निम्नलिखित लोगों को धारा 80DD के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं जो की निम्नलिखित है:-
• न्यूरोलॉजी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD) की डिग्री या बच्चों के लिए इसी तरह की डिग्री के साथ एक बाल रोग न्यूरोलॉजिस्ट वाला एक न्यूरोलॉजिस्ट।
• किसी भी सरकारी हास्पिटल के Civil Surgeon अथवा चीफ मेडिकल अधिकारी (CMO) का।
विकलांग आश्रितों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत कर कटौती :-
[ ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से – 50,000 रुपये की कटौती सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है और 1,00,000 रुपये को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दि गई है। ]
• धारा 80DD के तहत आयकर कटौती की अनुमति दी गई है, जिसमें रु.50,000/- के लिए जिसे पहले परिभाषित कि गयी थी , विकलांग व्यक्ति (40% और अधिक विकलांगता) के रूप में यह सीमा रु.2016 से 75,000 तक कर दी गई है !
• धारा 80DD के तहत आयकर कटौती की अनुमति दी गई है, जिसमें रु.1,00,000/- के लिए जिसे पहले परिभाषित किया गया था, गंभीर रूप से अक्षम निर्भर (80% और अधिक विकलांगता) के रूप में यह सीमा रु.2016 से 1,25,000/- तक कर दी गई है !
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत कर कटौती की शर्तें निम्नलिखित है :-
• केंद्रीय या राज्य सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी की गयी विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र के एक हार्ड कॉपी प्रस्तुत करनी होगी
• बीमा योजना कर निर्धारक के नाम पर होनी चाहिए और यह भी एक जीवन बीमा पॉलिसी होनी चाहिए, न कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। यह आपकी असामयिक मौत के मामले में असमर्थ निर्भर के लिए मौत के लाभ के रूप में वार्षिकी या सरल पूर्ण राशि का भुगतान भी कर सकता है।
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