आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कौन कर सकता है:-आपको इस ब्लॉग के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के बारे में थोडी सी जानकारी दुंगा. एक बात और लोगो में एक ऐसी गलत धारणा बन गई है की इस धारा का लोग जाने अनजाने में दुरुपयोग कर बैठते है उदाहरण के तौर पर कुछ लोग किसी भी बिमारी पर किये गये दवाओ के खर्च को भी आयकर की गणना करते समय किये गये दवाओ के खर्च का लाभ आयकर गणना में ले लेते है लेकिन यह नियम का दुरुपयोग है इसलिये मै आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD विषय में आपको थोडी सी जानकारी विस्तार से बताना या समझाने का प्रयास कर रहा हुं ! [ ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से – 50,000 रुपये की कटौती सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है और 1,00,000 रुपये को बढ़ाकर 1,25,000 रुपये कर दि गई है। ]
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आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत कटौती का दावा कौन कर सकता है ?
पिछले कुछ सालों में मेडिकल उपचार काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसने भारतीय समाज के निचले और मध्यम वर्गीय परिवारो के लिये चिकित्सा सेवा एक समस्या का सबब बन गया है! भारतीय सरकार इस समूह के लोगों के लिए कुछ प्रकार की राहत देने की इजाजत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत दे रही हैं, विशेषकर लोगों को विकलांगता या गंभीर विकलांगता के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत आयकर के माध्यम से कुछ मदद प्रदान की जा सकती है। अधिक विवरण में, यह समझना जरूरी है कि आयकर में दर और मामूली संशोधन में बदलाव आया है लेकिन कानूनी या राहत के पहलू को 1961 के आधार पर होना था, जैसा कि अब…
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80DD के तहत दावा कटौती की पात्रता निम्नलिखित है :-
धारा 80DD के तहत दावा कटौती के लिए पात्र होने के लिए, निम्न में से एक चाहिए:-
1. एक व्यक्ति या एक हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा होना चाहिये , जो भारत स्थायी निवासी हो !
2. यह कटौती अनिवासी भारतीय (NRI) के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कनाडा जैसे बहुत से देशों में, चिकित्सा उपचार के मामले में बड़े पैमाने पर अपने देश के निवासियों की मदद करते हैं।
आयकर गणना के लिए कटौती किया गया खर्च :-
धारा 80DD के तहत आयकर विभाग ने निम्नलिखित बातो को छूट दी गई हैं जो इस प्रकार से है !
1. चिकित्सा उपचार के लिए किए गए कोई भी खर्च जिसमें नर्सिंग, प्रशिक्षण और साथ ही विकलांगों के पुनर्वास शामिल हो।
2. जीवन बीमा निगम (एलआईसी), यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या किसी अन्य बीमा कंपनियों के लिए दी गई राशि, विकलांग लोगों के रखरखाव में सहायता के लिए निर्दिष्ट योजनाओं या बीमा पॉलिसी खरीदने के एकमात्र उद्देश्य के लिए।
आयकर कानूनों के अनुसार विकलांग आश्रित के रूप में परिभाषित कौन है ?
अगर कोई व्यक्ति, निम्नलिखित परिस्थितियों में गिरता है, तो वह धारा 80DD के तहत एक विकलांग आश्रित कहलाया जा सकता है और इसलिए व्यक्ति के कार्यवाहक का मतलब जिसपर वह निर्भर है l
• उदा:1– व्यक्तियों, या एक पति, बेटा या बेटी (या कोई बच्चा), माता-पिता के साथ-साथ भाई या बहन यानी किसी भी भाई-बहन को आपके विकलांग आश्रित के रूप में माना जा सकता है।
• उदा:2– यह किसी हिंदू अविभाजित परिवार के लिए लागू होता है जिसका अर्थ है कि एचयूएफ का कोई भी सदस्य विकलांग अक्षम हो सकता है।
• उदा:3– यह आवश्यक है कि अपंग व्यक्ति पूरी तरह से या अधिकाशात: करदाता पर निर्भर करता हो।
• उदा:4– उन्हें धारा 80 यू के तहत कटौती का दावा नहीं करना चाहिए।
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