धारा 80D के तहत मेडिक्लेम बीमा प्रीमियम Policy पर होने वाले कर लाभ पर विस्तार पूर्वक जानकारी l
आज के इस बदलते माहौल को ध्यान में रखते हुए आपको एक सुझाव देना चाहता हुं,की मेडिक्लेम बीमा सभी के लिए होना चाहिए जिस दर से चिकित्सा में होने वाली लागत बढ़ रही है उसे ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त चिकित्सा बीमा होना बहुत जरुरी है। मेडिक्लेम बीमा [स्वास्थ्य बीमा] होने से आपको और आपके आश्रितों को अस्पताल में भर्ती या गंभीर बीमारियों के इलाज या दुर्घटनाओं के दौरान आप पर आर्थिक संकट आने से बचाएगा।
चिकित्सा में लाभ के अलावा, मेडिक्लेम बीमा योजना आपको कर लाभ भी प्रदान करती है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको मेडिक्लेम योजनाओं के लिए उपलब्ध कर कटौती के लाभों को समझाने प्रयास कर रहे है इसलिये कृपा करके इस पोस्ट को बडे ही ध्यानपूर्वक पढे ।
मेडिक्लेम बीमा के लिए किया गया प्रीमियम का भुगतान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80D (U/s 80D) के तहत कर में छूट के पात्र है।
धारा 80D के तहत आप कर [Tax] कटौती का दावा कर सकते हैं, बशर्ते आप मेडिक्लेम पॉलिसी पर प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं जो कि आप अथवा आपके पर निर्भर व्यक्ती के नाम पर है या होना अनिवार्य है।
उदाहरण के तौर पर :-
· * स्वयं.
· * पति / पत्नी.
· * माता-पिता (माता-पिता को आप पर निर्भर नहीं होना चाहिए)
· * आश्रित बच्चों.
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की कटौती (धारा 80D)
स्वयं के लिए ली गई मेडिक्लेम पॉलिसी के भरे गये प्रीमियम पर , पति/पत्नी या आश्रित बच्चों को 25,000 रुपये तक की कर छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत छूट के पात्र है। इससे पहले यह सीमा 15,000 रुपये तक थी और 2015-2016 के बजट में यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। अगर निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति का वरिष्ठ नागरिक है और मेडिक्लेम बीमा प्रीमियम ऐसे वरिष्ठ नागरिक के लिए दी गई है तो उस पर कटौती राशि अब रु.30,000 वित्तीय है वर्ष 2015-2016 से इसकी सीमा 20,000 रुपये से बढाकर 30,000 रुपये कर दी गई । (वित्त वर्ष 2015-2016 में लागू).
माता-पिता के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम में 25,000 रुपये तक की कर छूट प्रदान की गई है। यदि आपके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं (60 वर्ष और उससे अधिक) तो अधिकतम स्वीकार्य कटौती 30,000 रुपये है।
नीचे दी गई तालिका आपको मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम पर लागू कर कटौती की राशि को दर्शाती है। यह सीमाएं वित्तीय वर्ष 2017-2018 या आकलन वर्ष 2018-2019 पर लागू होती हैं।
व्यय
|
छूट की सीमा
|
स्वास्थ्य चेक-अप छूट
|
कुल
|
स्वयं और परिवार |
Rs.25,000 |
Rs.5,000 |
Rs.25,000 |
स्वयं और परिवार + माता पिता |
Rs. (25,000 + 25,000) = Rs. 50,000 |
Rs.5,000 |
Rs.55,000 |
स्वयं और परिवार + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता |
Rs. (25,000 + 30,000) = Rs. 55,000 |
Rs.5,000 |
Rs.60,000 |
स्वयं (वरिष्ठ नागरिक) और परिवार + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता |
Rs. (30,000 + 30,000) = Rs. 60,000 |
Rs.5,000 |
Rs.65,000 |
हम दो उदाहरणों के साथ आपको ऊपर स्थित परिदृश्यों को समझते हैं ..
उदाहरण 1:-
सवाल:- श्री अनिल आर यादव (उम्र 30वर्ष) के पास एक नियोक्ता का मेडिक्लेम कवरेज है। वह 8,000 प्रीमियम का भुगतान करता है कवरेज श्री अनिल और सीमा अ यादव [पत्नी] और उनकी बेटी के लिए लागू है। उन्होंने अपने नियोक्ता की चिकित्सा बीमा योजना के तहत अपने माता-पिता (55 साल की उम्र और 52 साल की माँ) को भी शामिल किया है। माता-पिता की कवरेज के लिए वह 16,000 रुपये का भुगतान करता है वह जानना चाहता है कि वह धारा 80D के तहत कुल कर कटौती के रूप में कितना दावा कर सकता है ?
जवाब:- चूंकि परिवार में कोई भी 60 साल की उम्र तक नहीं पहुंच पाया है, इसलिए श्री अनिल 24,000 रुपये (8,000 + 16,000 रुपये) के कर कटौती का दावा धारा 80D के तहत कर सकते हैं।
उदाहरण 2:-
सवाल:- श्री. आर यादव (45 साल) एक स्व-नियोजित व्यक्ति है। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना की और 26,000 रुपये का प्रीमियम भुगतान किया है। वह अपने माता-पिता के कवरेज के लिए 31,000 रुपये का भुगतान भी करते है (उनके पिता की उम्र 62 साल है और उनकी मां की आयु 58 वर्ष है)। अपने मामले में कर कटौती आवेदन क्या है ?
जवाब:- श्री. आर यादव 55,000 रुपये की कुल कर कटौती का दावा कर सकते हैं l (25,000 + 30,000 रुपये)
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