सवाल:- मैं यह जानना चाहता हूं की मैने अपना एक मकान 11 माह के लिये किराये पर दिया हुआ है लेकिन मुझे उसका किराया कुल 11 माह का न मिलकर इस वित्तीय वर्ष में केवल 8 महिने का ही किराया मेरे किरायेदार से प्राप्त हुआ है ,तो आयकर की गणना करते समय क्या मुझे कुल 11 माह के किराये पर कर का भुगतान करना होगा या सिर्फ प्राप्त किराये पर ही कर अदा करना होगा ?
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जवाब:- आयकर अधिनियम 1961 यह कहता है की जिस वित्तीत वर्ष में आप कर का भुगतान कर रहे हो,तो उस वर्ष में आपकी जो भी आय हुई है आपको उसी पर Tax अदा करना होगा भले ही आपने मकान 11 माह के लिये किराये पर दिया हुआ है लेकिन किराया तो आपको केवल 8 माह का ही प्राप्त हुआ है इसलिये कर भी आपको केवल 8 माह के प्राप्त किराये पर हे देना होगा न की 11 माह किराये पर और जो 3 माह का किराया है,वह आपको जिस वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगा उस पर आपको कर भी उसी वित्तीय वर्ष में देना होगा !
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Founder: Anilkumar R Yadav.
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