
मृत व्यक्ती का आयकर रिटर्न कैसे भरते है:- इनकम टैक्स में Legal Heir क्या है? और इसका क्या उपयोग है ? तो आईये जानते है |
अगर आपकी आय कर योग्य है,और आपको उसपर आयकर भरकर रिटर्न भरना अनिवार्य है अथवा आपके माहवार वेतन से आपका TDS काटा जा चुका है | और बदकिस्मती से आपकी अचानक मौत हो जाती है तो आपके बाद आपका बचा हुआ कर का भुगतान कौन करेगा या मालिक द्वारा काटा गया कर से अधिक TDS का रिफंड कैसे और किसे मिलेगा तो आईये निम्नलिखित बातो को जान लेते है |
अगर उस मृत व्यक्ती ने कर का भुगतान नही किया है,आय कर योग्य होकर भी, तो यहाँ बात यह आती है मृत व्यक्ती का आयकर भरकर रिटर्न कैसे दाखिल करेंगे |
अथवा उस मृत व्यक्ती के माहवार वेतन से TDS काटा जा चुका है | और उसकी आय कर योग्य नही थी तो उस व्यक्ती का आयकर रिटर्न भरकर जमा किया गया TDS की राशी का रिफंड किसे और कैसे मिलेगा |
क्यों की अगर कभी आपके या किसी के साथ अचानक ऐसा होता है,की आपके घर में कमाने वाले व्यक्ती की अकस्मात् मौत हो जाय तो उस समय उस मृत व्यक्ती के परिवार वाले बहुत अधिक दुखी होते है | और जब कुछ समय बाद आयकर विभाग से नोटीस आता है की उस मृत व्यक्ती ने कर योग्य होकर भी कर का भुगतान नहीं किया तो उस समय घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते है,क्यों की एक संकट तो उनपर पहले ही आ चुका है |

और ऐसी स्थिती में उन्हें कुछ भी समझ नही आता और वो किसी Tax Consultant के पास जाते है,तो वो भी क्या करता है की सहानुभूती न दिखाकर ज्यादा रकम चार्ज करने की फिराक में रहता है,क्यों की घर वाले तो यह नहीं जानते है की आखिर एक मृत व्यक्ती का आयकर भरकर उसका रिटर्न कैसे दाखिल करे उनके लिए यह असंभव वाली बात हो जाती है | जो की यह बहुत ही सरल प्रोसेस है |
तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है,तो ऐसी स्थिती में उस मृत व्यक्ती के कानूनी उत्तराधिकारी को मृतक की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमती देता है और उसका उत्तराधिकारी आयकर वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करके रिटर्न भर सकता है | इसे इनकम टैक्स की भाषा में Legal Heir कहते है | इसके लिए आपको ITR-1 को न भरकर ITR-2 भरना होगा क्यों की ITR-2 में कुछ ऐसे Option है जो की ITR-1 में नहीं है |
अधिक जानकारी के लिए यह व्हिडियो देखिये:-How to filing income tax for a deceased person
मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी कौन-कौन हो सकता है/कानूनी वारिस कौन है?
- कानून की दृष्टि से कानूनी उत्तराधिकारी वह व्यक्ति है,जो मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदा: पत्नी,बेटा,बेटी अथवा मृतक ने जिसे अपना कानूनी उत्तराधिकारी नामांकित किया हो |कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों को कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है|
- कानून के न्यायालय द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र |
- स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी कानूनी वारिस प्रमाणपत्र।
- राज्य / केंद्र सरकार द्वारा जारी परिवार पेंशन प्रमाण पत्र |
- पंजीकृत वारिसनामा |[The registered will]
- स्थानीय राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी जीवित परिवार के सदस्यों का प्रमाण पत्र।
मृतक का आयकर रिटर्न भरने के लिए किन-किन दस्तावेजो की आवशकता होगी वो निम्नलिखित है |
- मृतक का पैन कार्ड |
- मृत्यु प्रमाणपत्र |
- मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी का पैन कार्ड |
- कानूनी वारिस प्रमाणपत्र |
इन सभी दस्तावेज को स्कैन कराके Zip फाईल में डालकर अपलोड कीजिए [ ज़िप फ़ाइल का आकार 1 MB से अधिक नहीं होना चाहिए।]
कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण करने की प्रक्रिया कैसे की जाती है विस्तार पूर्वक जानिए |
- आयकर वेबसाइट – https://incometaxindiaefilling.gov.in पर जाएं |
- उसके बाद अपना लॉग इन कीजिए |
- My Account में जाकर Add/ Ragister as Representative पर क्लिक कीजिये |
- Request Type में New Request सिलेक्ट कीजिए |
- Add/ Ragister as Representative में Register Yourself on behalf of another person सिलेक्ट कीजिए |
- Category of Register में Legal Heir सिलेक्ट कीजिए |
- रजिस्ट्रेशन करने के कुछ दिन बाद जब आपका रिक्वेस्ट Approve हो जाएगा तो आप ऑनलाइन ITR-2 फार्म भर सकते है |
अधिक जानकारी के लिए यह व्हिडियो देखिये:-How to filing income tax for a deceased person
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