
सवाल:- क्या मुझे अपने टीडीएस कटौती के बाद भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है? अथवा नहीं |
जवाब:- तो आओ जान लेते है की किन सूरतों में आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है | जैसा की अगर आपकी कुल आय 2,50,000 से कम है और आप कर टैक्स अदायगी के दायरे में नहीं आते हैं. तब भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना चाहिए। क्यों की आपकी आय कर योग्य हो अथवा नहीं लेकिन आपको सरकार को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करके यह बताना अनिवार्य हो जाता है की मेरी सालाना आय इतनी है, वहीं अगर आपकी सैलरी में से प्रति माह टीडीएस भी काटा जा चुका हो तब भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो जाता है।
यह भी पढ़े:- अपना Income Refund Status समय के पहले पाने के 6 जादुई मूलमंत्र |
अगर आप किसी विदेशी संपत्ति का मालिकाना हक रखते हैं और भारत के बाहर भी आपका कोई बैंक खाता है, और भले ही आपकी आय टैक्स कटौती के दायरे में न आती हो तो भी ऐसी स्थिती में आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा । टीडीएस की दरें भी अलग-अलग आय के लिए अलग अलग होती हैं। प्रती माह आपके बैंक खाते में आने वाली इनकम के करयोग्य हिस्से के आधार पर ही कर कटौती तय होती है। इनमें अन्य सर्व कटौतीयां भी शामिल है।
अगर आपकी अंदाजन आय बुनियादी छूट की तय सीमा को पार कर जाती है तभी आपकी आय में से कटौती जरुरी हो जाती है | अगर कोई बैंक किसी व्यक्ति को उसके किये गए बचत की राशी से मिलने वाले ब्याज के भुगतान के तौर पर प्रति वर्ष 10,000 रुपए से ज्यादा देता है तो उसपर बैंक 10 फीसदी की दर से टीडीएस कटता है। क्यों की बचत खाते से 10,000 से कम की आय आयकर की धारा 80TTA के तहत कर मुक्त मानी जाती है |
यह भी पढ़े:- बचत क्या है? और Saving करने का सबसे सही तरीका क्या है? तो आईए जान लेते है|
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ऐसी स्थिती में टैक्स कटौती की दर बढ़कर 20 या 30 फीसद तक होती है। और अगर आप यह जानना चाहते है की आपको पुरे वर्ष भर में कहाँ कहाँ से कितनी इनकम हुई है, और उसपर आपका कितना TDS काटा गया है तो आप www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म 26AS के माध्यम से ऑनलाइन कभी भी यह जान सकते हैं कि आपको जो आय हुई है उसपर कितनी कटौती हुई है।
अगर आपको यह आर्टीकल पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले क्यों की आप Knowledge जितना शेयर करोगे उतना बढेगा|
वित्तीय वर्ष:2017-18 में इनकम टैक्स की गणना कैसे करें | With Formula
नोट:-
इस साइट की सामग्री को सही और अद्यतित रखने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। लेकिन, यह साइट अपने पृष्ठों पर दी गई जानकारी के बारे में सही और अद्यतित होने के बारे में कोई दावा नहीं करती है। इस साइट की सामग्री को कानून के एक बयान के रूप में नहीं माना जा सकता है, या व्याख्या नहीं की जा सकती है। किसी मामले में, किसी व्यक्ति को इस साइट या उसके किसी भाग की सामग्री को उसके उपचार या व्याख्या करने, अज्ञानता से बाहर, या अन्यथा, इस साइट के सही, पूर्ण और अद्यतित बयान के कारण किसी भी तरह की हानि या क्षति होती है। इस तरह के नुकसान या क्षति के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
Promarsh