
आयकर में कंडोनेशन अनुरोध कैसे फाईल करें:- अगर आपको सरल भाषा में समझाऊ तो Condonation Request का मतलब होता है माफीनामा और इस माफी नामे की जरुरत कब और किसे पड़ती है, आईये जान लेते है?
अगर आप एक Tax Payer है, और आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाकर भरा है, तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरते है, तो उस Acknowledgement ITR–V की एक कॉपी आपको अपना ITR–V भरने के 120 दिन के भीतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी कर्नाटका बेंगलुरु को भेजनी होती है, या अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप वह ITR–V की कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीसी कर्नाटका बेंगलुरु को न भेजकर सीधे घर बैठे ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न का ITR – V फॉर्म वेरीफाई कर सकते हो |
लेकिन कभी ऐसा भी होता है की आपने आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरकर ना ही उसे ई वेरीफाई किया और नाही उसकी एक कॉपी ITR–V भरने के 120 दिन के भीतर Income Tax डिपार्टमेंट सीपीसी कर्नाटका बेंगलुरु को भेजी|
तो ऐसी स्थिती में आपको Condonation Request फाईल करनी होगी की आपने किस वजह से अपना ITR–V फॉर्म वेरीफाई नहीं किया अथवा उसकी एक कॉपी ITR–V भरने के 120 दिन के भीतर Income Tax डिपार्टमेंट सीपीसी कर्नाटका बेंगलुरु [ Income Tax Department – CPC, Post Bag – 1, Electronic City Post Office, Bangalore – 560 100 Karnataka] को क्यों नहीं भेजी|
तो अईये जान लेते है की Condonation Request कैसे फाईल करते है|
Condonation Request फाईल करने के लिए सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाईट पर जाकर लॉग इन कर लिजिए उसके बाद My Account में जाकर Service Request पर क्लिक कीजिये उसके बाद आपको Request Type दिखेगा वहां पर आपको दो आप्शन दिखेंगे 1. New Request और 2. View Request तो इन दोनो में से आपको पहला आप्शन New Request पर क्लिक करके सेलेक्ट कीजिये और उसके बाद Request Category में Condonation Request सेलेक्ट करके सबमिट की बटन पर क्लिक करके अपना Condonation Request सेंड कर दीजिये|
Step-1
Step-2
Step-3
Step-4
Step-5
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