
सवाल:- मैं अमितकुमार आर श्रीवास्तव- पटना से यह जानना चाहता हूँ, मैंने वित्तीय वर्ष: 2017-18 में अपना एक घर होम लोन पर लिया है,जिसका वर्ष का ब्याज रु. 2,75,000/- है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ की मुझे इस ब्याज की रकम में से कितने की रकम पर अपने आयकर में छुट मिल सकती है? कृपया सुझाव दे|
आयकर की धारा 80EE के तहत पहला घर खरीदना वालों के लिए रु. 50,000 तक का अतिरिक्त लाभ का प्रावधान सरकार ने अपने बजट में किया है|
जवाब:- अगर आप पहला घर खरीद रहे हैं, तो होम लोन पर ब्याज के भुगतान के लिए आप रु. 2,00,000 के अलावा 50,000 रुपये तक का Extra टैक्स का लाभ अपने आयकर रिटर्न में ले सकते हैं| यह लाभ आपको आयकर की धारा 80EE के अंतर्गत मिलेगा और कैसे आईये जान लेते है| यह लाभ Income Tax Section 24 के तहत मिलने वाले रु. 2,00,000 के अलावा है|
उदाहरण:- जैसे की आपके होम लोन के वर्ष का ब्याज रु. 2,75,000/- है, तो आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय रु,2,00,000 का लाभ Income Tax Section 24 के तहत मिलने वाले लाभ में लीजिये और बची हुई शेष राशी रु.50,000 का लाभ आयकर की नई धारा 80EE के तहत लीजिए |
इस लाभ को पाने के लिए कुछ शर्तें हैं जो की निम्नलिखित है :-
- यह आपका पहला घर होना चाहिए क्यों की दूसरा घर खरीदने पर यह लाभ नहीं है|
- आपके होम लोन की राशि रु. 35 Lakh से ज्यादा की नहीं होनी चहिये|
- यह होम लोन आपको वित्तीय वर्ष: 01.04.2016 से 31.03.2017 के बीच में या उसके बाद लिया होना चाहिए|
- नए घर का मूल्य रु. 50 Lakh से अधिक का नहीं होना चाहिए|
- यह लोन आपको हाउसिंग लोन देने वाली बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लिया होना चाहिए|
आयकर रिटर्न भरते समय कभी भी यह बात ध्यान में रहे की आयकर के नियम हर वर्ष Change होते रहते है| मेरा कहने का तात्पर्य है की यह छूट सरकार एक बार में एक वर्ष के लिए ही देती है| यह निश्चित नहीं होता की अगले वर्ष भी यह राहत दी जायेगी या नहीं इसलिए इन सभी बातों को सुनिश्चित करने के बाद ही अपना आयकर रिटर्न दाखिल करे|
Real Also:-
वेतनभोगी करदाताओं को आई-टी विभाग की चेतावनी-यह 8 गलती करने पर माफ़ नही किया जाएगा|
How To Upload TDS Statement 24Q/26Q/27Q/27EQ Online TDS Return FVU File absolutely Free Of Cost
Income Tax Calculator Software FY: 2017-18.
अपने मां और पिताजी को मकान का किराया देकर आयकर में कटौती में लाभ पा सकता हूं?
Income Tax Act 1961 Deduction U/s 80RRB.
अगर आपको यह आर्टीकल पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले क्यों की आप Knowledge जितना शेयर करोगे उतना बढेगा|
वित्तीय वर्ष:2017-18 में इनकम टैक्स की गणना कैसे करें | With Formula
Be the first to comment