
अब टीडीएस काटने वाले Deductor कों एक बड़ी राहत। २४Q की समय सीमा ३१ मई २०१९ से बढ़ाकर ३० जून २०१९ कर दी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इससे पहले 12 अप्रैल, 2019 को कर की सूचना के माध्यम से TDS दाखिल करने के लिए फॉर्म 24Q में संशोधन के लिए अधिसूचित किया था। इसके बाद, फॉर्म दाखिल करने के लिए फ़ाइल सत्यापन उपयोगिता (FVU) 24Q को NSDL द्वारा 21 मई, 2019 को अपडेट किया गया था।
टीडीएस की समय पर फाइलिंग में कटौतीकर्ताओं की वास्तविक कठिनाई का निवारण करने के लिए अपने प्रारूप के संशोधन के कारण फॉर्म 24Q में विवरण और इसके ऑनलाइन फाइलिंग के लिए फ़ाइल सत्यापन उपयोगिता के परिणामस्वरूप अद्यतन, सीबीडीटी ने निम्नलिखित का आदेश दिया है: –
(i) वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फॉर्म 24Q में TDS स्टेटमेंट फाइल करने की नियत तारीख को 31 मई, 2019 से 30 जून, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।
(ii) वित्त वर्ष २०१८-१९ के लिए फॉर्म १६ में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तारीख १५ जून, २०१९ से बढ़ाकर १० जुलाई, २०१९ कर दी गई है।
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CBDT का ओरिजिनल Notification निम्नलिखित है !
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) had earlier notified amended Form 24Q for filing TDS statement by deductors of tax vide Notification No. 36/2019 dated 12th April 2019. Subsequently, the File Validation Utility (FVU) for online filing of Form 24Q was updated by NSDL on 21st of May, 2019.
With a view to redress genuine hardship of deductors in timely filing of TDS
statement in Form 24Q on account of revision of its format and consequent updating of the File Validation Utility for its online filing, CBDT has ordered the following:
(i) Extended the due date of filing of TDS statement in Form 24Q for financial year 2018-19 from 31st of May, 2019 to 30th of June, 2019 and
(ii) Extended the due date for issue of TDS certificate in Form 16 for financial year 2018-19 from 15th of June, 2019 to 10th of July, 2019.
Order dated 04.06.2019 issued under section 119 of the Income-tax Act, 1961
to this effect is available on www.incometaxindia.gov.in.
(Surabhi Ahluwalia)
Commissioner of Income Tax
(Media & Technical Policy)
Official Spokesperson, CBDT.
नोट:-
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