
हमें हमारा इनकम टैक्स रिफंड क्यों नहीं मिलता है? आईऐ जानते है:- अगर आप एक इनकम टैक्स Payer है, और आपने गलती से अपना इनकम टैक्स ज्यादा भर दिया है, अथवा आपके नियोक्ता ने आपका टीडीएस ज्यादा काट लिया है। और आप चाहते है, की आपका जो ज्यादा कटा हुआ टैक्स है, वह आपको रिफंड हो जाय । जिसके लिए आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म किसी C.A. या किसी भी Tax Consultant से करवाते है, लेकिन फिर भी आपके जो रीफंड की रकम थी, वह आपको नहीं मिली । आप Confuse तब हो जाते है, जब फिर से आप अपना रिटर्न फॉर्म चेक करते है , दुबारा चेक करने पर आपको उसमें कोई भी गलती नजर नहीं आती है, आपने आपका बैंक खाता नंबर और बाकी जो भी जानकारी थी वह सब सही सही भरी थी, फिर भी आपको आपका पैसा रिफंड नहीं मिला, क्यों ? तो आईऐ जान लेते है, कि इसकी क्या वजह है?
1) आप अपना इसके पहले का जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, उसे चेक कर लीजिए की कहीं आपका इसके पहले का कोई टैक्स बकाया तो नहीं है |
2) आप एक बात और चेक कीजिए की कहीं कभी आपने कोई पेनाल्टी या कोई Late फी का भुगतान तो नहीं बकाया रखा है।
3) अपना आयकर रिटर्न भरकर उसे 120 दिन के भीतर CPC Bangalore को न भेजना |
4) गलत बैंक खाता विवरण के कारण रिफंड विफल हो जाता है ।
5) आपकी पिछली बकाया मांग के साथ समायोजित धनवापसी |
6) आपके द्वारा दायर की गई अवैध रिफंड।
7) आयकर विभाग का कहना है कि रिफंड की गलत फाइलिंग के कारण रिफंड न मिलना ।
8) अनुरोधित निर्धारण वर्ष के लिए कोई रिटर्न दायर नहीं किया गया हो ऐसी स्थिती में |
9) टैक्स रिटर्न की गणना में त्रुटियां होना |
10) ऑफलाइन टैक्स रिटर्न दाखिल करना – मतलब की Online न भरकर हाथ से भरकर आयकर कार्यालय में जमा करना |
तो आईऐ इन सभी मुद्दों के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते है। कभी-कभी क्या होता है, की हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते तो, है सही-सही लेकिन हम उसे या तो After Due Date भरते है, या तो Calculation क बाद आए हुए टैक्स से कम जमा करवाते है। या तो पिछले कई वर्षो से हमारे ऊपर पेनाल्टी की रकम बकाया है।
उदाहरण के तौर पर देखा जाय तो अगर आपका रिफंड रु. 15000 है। और आपका पहले से ही रु.16000 बकाया है।
इसलिए ऐसी स्थिति में आपको आपका रिफंड न मिलकर आपकी जो रिफंड की राशि है, रु.15000 उस बकाए रकम 16000 में Adjust कर दी जाती है। और adjust करने के बाद भी आपके ऊपर 1000 रुपए का भुगतान बाकी रह जाता है। और फिर वह 1000 की रकम पर ब्याज समय के साथ बढ़ता रहता है।
फिर कभी भविष्य में भी आपका कोई रिफंड हो तो वह बकाया रकम काटकर जो बचेगा आपको रिफंड कर दिया जाएगा।
इसलिए कभी भी अपना इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने के लिए सबसे पहले आप अपना पिछला जो कुछ भी बकाया है, तो उसे जांचकर उसे पूरा Clear करने के बाद ही अपना नया रिटर्न दाखिल करें।
आप अपनी Out Standing रकम देखने के लिए | सबसे पहले आप अपने www.incometaxindiaefiling.gov.in की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन हो जाईये |
उसके बाद E-File के टैब में जाकर|
Response To Outstanding Tax Demand पर क्लिक करके आप अपना बकाया देख सकते है|
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